क्रेडिट कार्ड बंद करने में बैंक ने देरी की तो RBI के इस नियम से ग्राहक को मिले ₹3.21 लाख
Editorial Team · 2026-09-12
क्रेडिट कार्ड बंद करने में बैंक ने देरी की तो RBI के इस नियम से ग्राहक को मिले ₹3.21 लाख
भारत में क्रेडिट कार्ड बंद कराने की कोशिश करने वाला लगभग हर व्यक्ति यह प्रक्रिया जानता है। आप फोन करते हैं, कॉल किसी रिटेंशन विशेषज्ञ के पास ट्रांसफर हो जाती है, आपको बिना मांगे शुल्क माफी की पेशकश की जाती है और किसी तरह तीन हफ्ते बाद भी कार्ड बंद नहीं होता। क्रेडिट और डेबिट कार्ड जारी करने पर RBI के मास्टर डायरेक्शन में इस मामले के लिए एक स्पष्ट समयसीमा तय है, लेकिन ज्यादातर कार्डधारकों को इसकी जानकारी नहीं होती।
मुख्य नियम
| क्या | नियम |
|---|---|
| क्लोजर अनुरोध के बाद कार्ड बंद करने की समयसीमा | 7 कार्यदिवस |
| शर्त | सभी बकाया चुकाए गए हों और कोई बकाया राशि न हो |
| देरी पर जुर्माना | ₹500 प्रतिदिन, वास्तविक रूप से खाता बंद होने तक ग्राहक को भुगतान |
| पुष्टि | कार्ड बंद होते ही बैंक को ईमेल, एसएमएस या किसी अन्य माध्यम से सूचित करना होगा |
| अनुरोध करने के उपलब्ध माध्यम | हेल्पलाइन, समर्पित ईमेल, आईवीआर, वेबसाइट पर स्पष्ट लिंक, नेट बैंकिंग और मोबाइल ऐप |
₹500 प्रतिदिन का जुर्माना इस नियम को वास्तविक ताकत देता है। सात कार्यदिवस की समयसीमा पार होने के बाद, जब तक खाते में कोई बकाया नहीं है, हर अतिरिक्त दिन की देरी के लिए बैंक को यह राशि ग्राहक को देनी होती है।
यह केवल कागजी नियम नहीं है: बैंक वास्तव में भुगतान कर चुके हैं
एक हालिया मामले में कोटक महिंद्रा बैंक के एक ग्राहक ने अपनी क्रेडिट लिमिट कम किए जाने के बाद दो क्रेडिट कार्ड बंद करने का अनुरोध किया। बैंक ने खाते खुले रखे और उन पर वार्षिक शुल्क भी लगाता रहा। बैंक ने ईमेल को नजरअंदाज किया और बाद में कहा कि अनुरोध फोन के जरिए किया जाना चाहिए था। ग्राहक ने मामला RBI बैंकिंग लोकपाल के पास पहुंचाया और अंततः बैंक को ₹3.21 लाख का भुगतान करना पड़ा। यह राशि दोनों कार्डों पर 321 दिनों की देरी के लिए ₹500 प्रतिदिन के हिसाब से निकाली गई थी।
घड़ी कब शुरू होती है?
सात कार्यदिवस उस समय से गिने जाते हैं जब आप निर्धारित माध्यमों में से किसी एक के जरिए औपचारिक रूप से कार्ड बंद करने का अनुरोध करते हैं। यह उस समय से नहीं गिने जाते जब आपने पहली बार ग्राहक सेवा से अनौपचारिक रूप से कार्ड बंद करने की बात कही थी। अनुरोध ईमेल या ऐप के जरिए लिखित रूप में करना बेहतर है, ताकि देरी होने पर आपके पास तारीख और समय का रिकॉर्ड रहे।
अपने आप निष्क्रिय होने वाले कार्ड: डॉर्मेंसी नियम
अगर आपने एक साल से ज्यादा समय तक कार्ड का इस्तेमाल नहीं किया है, तो जारीकर्ता उसे बंद कर सकता है, लेकिन बिना सूचना दिए नहीं। बैंक को पहले आपको सूचित करना होगा और कार्ड बंद करने से पहले 30 दिनों तक आपके जवाब का इंतजार करना होगा।
कार्ड जारी हुआ लेकिन सक्रिय नहीं किया
अगर कार्ड जारी होने के 30 दिनों के भीतर आपने उसे सक्रिय नहीं किया, तो जारीकर्ता को उसे सक्रिय करने से पहले आपकी स्पष्ट ओटीपी-आधारित सहमति लेनी होगी। अगर आप सहमति के अनुरोध का जवाब नहीं देते, तो बैंक को सात कार्यदिवस के भीतर बिना किसी शुल्क के खाता बंद करना होगा।
कार्ड बंद करते समय इन बातों का ध्यान रखें
कार्ड बंद करने का अनुरोध करने से पहले बकाया राशि शून्य करें। सात दिन की समयसीमा और ₹500 प्रतिदिन का जुर्माना तब साफ तौर पर लागू होता है जब खाते में कोई बकाया न हो।
फोन करने के बावजूद अनुरोध लिखित रूप में भी दें। ईमेल या ऐप में किया गया अनुरोध तारीख और समय का रिकॉर्ड छोड़ता है।
मौखिक आश्वासन के बजाय लिखित क्लोजर कन्फर्मेशन मांगें। नियम के अनुसार बैंक को ईमेल या एसएमएस से सूचना देनी होती है।
कार्ड बंद करने से पहले रिवॉर्ड पॉइंट्स इस्तेमाल कर लें। ज्यादातर जारीकर्ता कार्ड बंद होने पर बचे हुए पॉइंट्स जब्त कर लेते हैं।
अगर कार्ड महीनों से निष्क्रिय है और आप उसका इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं, तो खुद बंद करना बेहतर है।
अगर सात दिन की समयसीमा पार हो गई है, तो इसे नजरअंदाज न करें। आपको देरी के प्रत्येक दिन के लिए ₹500 मिलना चाहिए। बैंक से लिखित रूप में भुगतान मांगें और जरूरत पड़ने पर RBI लोकपाल के पास जाएं।
RBI लोकपाल तक शिकायत कैसे पहुंचाएं?
जुलाई 2026 से यह प्रक्रिया रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम (RB-IOS), 2026 के तहत चलती है। यह मुफ्त है।
- पहले बैंक से लिखित शिकायत करें। RBI के पास जाने से पहले बैंक को समस्या सुधारने का मौका देना जरूरी है।
- 30 दिन इंतजार करें। अगर बैंक जवाब नहीं देता या आप संतुष्ट नहीं हैं, तो आगे बढ़ सकते हैं।
- RBI लोकपाल के पास शिकायत करें। ऑनलाइन cms.rbi.org.in, ईमेल crpc@rbi.org.in, डाक द्वारा Centralised Receipt and Processing Centre, 4th Floor, RBI, Sector 17, Chandigarh 160017, या 14448 हेल्पलाइन का उपयोग किया जा सकता है।
- समयसीमा के भीतर शिकायत करें। बैंक के अंतिम जवाब से एक साल के भीतर, या जवाब न मिलने पर एक साल और 30 दिनों के भीतर शिकायत की जा सकती है।
- शिकायत को ट्रैक करें। शिकायत दर्ज करते ही संदर्भ संख्या मिलेगी।
- फैसले से असहमत होने पर अपील करें। RBI के अपीलीय प्राधिकरण के पास निर्णय के 30 दिनों के भीतर अपील की जा सकती है।
कार्ड बंद करने में देरी से जुड़ी शिकायत में अपना मूल क्लोजर अनुरोध, बैंक की पावती और सात कार्यदिवस की समयसीमा के बाद बीते दिनों की संख्या जरूर संलग्न करें।